उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले के न्यायिक अधिकारियों द्वारा दो शैल्टर होम का औचक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश
उरई(जालौन)उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विगत दिनांक 17 अगस्त 2024 को न्यायिक अधिकारियों ने जिले में संचालित दो शैल्टर होम राठ रोड में संचालित ‘‘वृद्धाश्रम‘‘ एवं मु0 लहरियापुरवा स्थित ‘‘आश्रय-गृह‘‘ का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बहुत बारीकी से व्यवस्थाओं को परखा और आवश्यक दिशा-निर्देश भी कर्मचारीगण को दिये। न्यायिक अधिकारियों ने उक्त दोनों आश्रय स्थलों में रह रहे आश्रितों के रहन-सहन, खानपान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और बुनियादी व्यवस्थाओं को जांचा-परखा। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा राठ रोड उरई में स्वैच्छिक संस्था शिवा ग्रामोत्थान सेवा संस्था, एफ-473 गुजैनी रतनलाल नगर, कानपुर नगर के सहयोग से संचालित वृद्धाश्रम में निरीक्षण के दौरान 111 संवासी उपस्थित मिले। उपस्थित पंजिका के अनुसार सभी कर्मचारी उपस्थित मिले।
वृद्धाश्रम की संवासियों से पूछा गया कि उन्हे चाय-नाश्ता और सुबह-शाम का भोजन समय से मिल रहा है या नहीं इस पर संवासियों द्वारा मैन्यू के अनुसार भोजन मिलना बताया गया। इस सम्बन्ध में मैन्यू चार्ट को क्रॉस चैक भी किया गया। वृद्धाश्रम की मेडिकल डिस्पेंसरी का निरीक्षण करने पर स्टाफ नर्स उपस्थित थीं। संवासियों की चिकित्सा/प्राथमिक उपचार हेतु डिस्पेन्सरी में आवश्यक दवायें मिली।
नगर पालिका परिषद उरई जनपद जालौन के सहयोग से मु0 लहरियापुरवा में लखनऊ के एक एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित आश्रय गृह (शेल्टर होम) में न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न बिन्दुओं पर जांच-पड़़ताल की। निरीक्षण समय मौके पर समस्त कर्मचारी उपस्थित मिले। यहां की आश्रित पंजिका में निरीक्षण तिथि में कुल 07 आश्रित पंजीकृत थे जिनमें से 02 संवासी उपस्थित मिले ।
आश्रय गृह के बाथरूम/परिसर की नियमित साफ-सफाई रखने एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रबन्धक को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय कई बाथरूमों के दरवाजे टूटे हुए मिले जिसके सम्बन्ध में प्रबन्धक को समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया।
निरीक्षण करने वाली इस अनुश्रवण समिति में अपर जिला जज प्रथम श्री शिवकुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज श्री राजीव सरन एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक खरे शामिल रहे।
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