एक साल की परिवीक्षा में रहेंगे मारपीट करने वाले आठ आरोपी

चित्रकूट ब्यूरो: दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निणर्य सुनाया है। इसमें उन्होंने दोनों पक्षों को आगामी एक वषर् की सदाचार की परिवीक्षा में रहने के आदेश दिए हैं।
लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 16 माचर् 2008 को कवीर् कोतवाली क्षेत्र अंतगर्त अहिरनपुरवा में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें एक तरफ से वादी मनबोधन पुत्र मइयादीन ने ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र रामअवतार, उसकी पत्नी कुसमा देवी और पुत्र राजा उफर् सुखराम के विरुद्ध मारपीट करने और गालीगलौज करने की रिपोटर् दजर् कराई थी। इसी प्रकार दूसरे पक्ष की ओर से शिवप्रकाश गुप्ता ने रामबहोरी पुत्र कामता, मइयादीन व कामता पुत्रगण पुन्नी, मनबोधन व हीरालाल पुत्रगण हीरालाल के विरुद्ध एफआईआर की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में रामबहोरी, कामता, मइयादीन, मनबोधन व हीरालाल तथा दूसरे पक्ष के ओमप्रकाश गुप्ता, कुसुमा देवी एवं राजा उफर् सुखराम को अपराधी परिवीक्षा धारा 4 के तहत एक वषर् की सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश दिए।

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