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किसान फसल बीमा से वंचित रहता है तो बैंक होगा जिम्मेदार… डीएम राजेश पांडेय

किसान फसल बीमा से वंचित रहता है तो बैंक होगा जिम्मेदार… डीएम राजेश पांडेय

किसान की हानि को बैंक को करनी पड़ेगी भरपाई

उरई (जालौन)जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने क्षेत्रीय प्रबंधक आर्यावर्त बैंक, जिला समन्वयक जालौन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, एच०डी०एफ०सी० बैंक, आई०डी०बी०आई० बैंक, एक्सिस बैंक, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंघ बैंक उरई को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों के डाटा एंट्री रबी वर्ष-2023 की NCIP Portal पर निर्धारित तिथि 15.01.2024 है। आप अपने स्तर से किसानों के डाटा एंट्री का कार्य निर्धारित तिथि के अंतर्गत त्रुटिहीन तरीके से फीड कर पूर्ण कर ले, यदि किसी कृषक के डाटा एंट्री में जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्राविधान के अनुसार नोडल बैंक/शाखाओं की त्रुटियों/विलोपनो/कमीशन के कारण कृषक फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा ऐसे कृषको की हानियों की भरपाई सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

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