डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक

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डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक


उरई(जालौन)- जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत शासनादेशानुसार ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का 79.56 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र की आबादी का 64.43 प्रतिशत अच्छादित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी 1271074 एवं नगरीय आबादी 418900 है। इस प्रकार जनपद की कुल आबादी 1689974 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियांे के चयन हेतु निम्न मार्ग दर्शी सिद्वान्त (एक्सकूलजन/इनक्लूजन क्राइटेरिया) का निर्धारिण किया गया है। उन्होने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत चयन सूची से निष्कास के आधार (एक्सक्लूजन क्राइटेरिया)- ग्रामीण क्षेत्र में बताया कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पंाच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, किन्तु बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा साढ़े सात एकड़ होगी, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हों। उन्होने (इनक्लूजन क्राइटेरिया)-ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताया कि गृहस्थियाँ जिन्हें अन्य परिवारों के सापेक्ष प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, बशर्ते वे निष्कासन आधार के अन्तर्गत न आते हो- निम्नलिखित व्यक्ति या उनके परिवार – भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले-खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि, फेरी लगाने वाले-खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि, कुष्ठ रोग से प्रभावित/एड्स से पीड़ित, अनाथ/माता-पिता विहीन बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा-कुली, पल्लेदार आदि, भूमिहीन मजूदरों के परिवार, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण-पत्र के आधार पर), परित्यक्त महिलाएं, ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नहीं है, आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चेे आवास हों, जो उनकी निजी भूमि पर हों तथा जिनमें वे स्वयं निवास करते हों, सम्मिलित माने जायेंगे, ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के सदस्य (अर्थात् किन्नर), यदि वे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में न आते हों। उन्होने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत चयन सूची से निष्कासन के आधार (एक्सक्लूजन क्राइटेरिया)-शहरी क्षेत्र के बारे में बताया कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उसपर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसा परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0 3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हों। उन्होने (इनक्लूजन क्राइटेरिया)-शहरी क्षेत्र के बारे में बताया कि गृहस्थियाँ जिन्हें अन्य परिवारों के सापेक्ष प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, बशर्ते वे निष्कासन आधार के अन्तर्गत न आते हो- निम्नलिखित व्यक्ति या उनके परिवार – कुष्ठ रोग से प्रभावित/एड्स से पीड़ित, अनाथ/माता-पिता विहीन बच्चे, परित्यक्त महिलाएं, कचड़ा ढोने वाले/स्वच्छकार, .ऐसे परिवार जिनकी आय का वर्तमान मुख्य स्रोत निम्न में से कोई एक है- भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले-खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं तत्पश्चात अन्य वर्गो के भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार जिनके मुख्यिा दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा-कुली, पल्लेदार आदि, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण-पत्र के आधार पर),ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला,विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नहीं है, आवासहीन परिवार, ऐसे परिवार जो ऐसे आवासों में रहते है जिनकी छत पक्की न हो, ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के सदस्य (अर्थात् किन्नर), यदि वे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में न आते हों। उन्होने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादन की स्थिति के बारे में बताया कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 प्रतिशत के सापेक्ष 71.89 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र 64.43 प्रतिशत के सापेक्ष 63.97 प्रतिशत अच्छादित किया जा चुका है। प्रचलित अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की स्थिति:-जनपद में अन्त्योदय योजना के 37677 राशन कार्ड (123503 यूनिट) एवं पात्र गृहस्थी योजना के 263633 राशन कार्ड (1058207 यूनिट) कुल-301310 राशन कार्ड (1181710 यूनिट) प्रचलित है। नियमित खाद्यान्न के आवंटन/वितरण-शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2021 में माह जून 2021 से अगस्त 2021 तक माह के द्वितीय वितरण चक्र में अन्त्योदय कार्डधारकों को 20 कि0ग्रा0 गेहूं, 15 कि0ग्रा0 चावल कुल-35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों 03 कि0ग्रा0 गेहूं व 02 कि0ग्रा0 चावल प्रति यूनिट की दर से कुल 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कराया गया है।
शासन के निर्देशानुसार माह सितम्बर 2021 के द्वितीय वितरण चक्र में अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उपरोक्तानुसार अनुमन्य खाद्यान्न निर्धारित मूल्य रू0 02 प्रति कि0ग्रा0 गेहूँ व रू0 03 प्रति कि0ग्रा0 चावल की दर से वितरण का कार्य कराया जा रहा है। चीनी के आवंटन/वितरण- शासन द्वारा अन्त्योदय कार्डधारकों को 01 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड प्रति माह की दर से तीन माहों (माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2021) वितरण माह सितम्बर 2021 के द्वितीय वितरण चक्र में नियमित खाद्यान्न के साथ-साथ उक्त तीन माहों की कुल 03 कि0ग्रा0 चीनी प्रति अन्त्योदय कार्डधारकों को रू0 18.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण:- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021 में माह मई 2021 से प्रत्येक माह के प्रथम वितरण चक्र में अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 02 कि0ग्रा0 चावल) प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण कराया जा रहा है। ई0पी0ओ0एस0 मशीन से वितरण:- जनपद के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में कुल-768 उचित दर की दुकानें संचालित हैं जिनमेें सभी में ई0पी0ओ0एस0 मशीनों से आधार अथेन्टिकेशन एवं प्राॅक्सी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है। माह अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत प्रथम वितरण चक्र में 99.99 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत द्वितीय वितरण चक्र में 99.98 प्रतिशत लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया गया।पोर्टबिलिटी:- शासन के निर्देशानुसार पोर्टबिलिटी व्यवस्था के अन्तर्गत कोई भी कार्डधारक कहीं की उचित दर की दुकान से खाद्यान्न ई-पाॅस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त कर सकता है। पोर्टबिलिटी व्यवस्था माह अप्रैल 2020 से लागू है। आधार सीडिंग की स्थितिः- आधार फीडिंग/सीडिंग में जनपद का प्रदेश में प्रथम स्थान है। वर्तमान में मुखिया/यूनिट सहित 99.83 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। मसान्त सितम्बर 2021 तक इस कार्य को शतप्रतिशत पूर्ण किये जाने हेतु समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशितकर दिया गया है। उचित दर दुकानों के व्यवस्थापनकी स्थिति:-जनपद के नगरीय क्षेत्र में 134तथा ग्रामीण क्षेत्र में 634 कुल-768 दुकानें स्वीकृत है जिसके सापेक्ष रिक्त दुकानों का विवरण निम्नवत है- जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त रिक्त 07 उचित दर दुकानों में शीघ्रता से चयन कराने हेतु जिलाधिकारी महोदया की ओर से समस्त उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये है कि सभी रिक्त दुकानों को मासान्त तक शत-प्रतिशत नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करा ली जाये। माह सितम्बर 2021 में 03 ग्राम पंचायतों में उचित दर दुकान की नियुक्ति हेतु बैठक की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। शेष दुकानों में बैठक की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिन्हें मासान्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की रिक्तता शून्य है। प्रवर्तन की स्थिति:-विगत तीन माहों में जनपद में 452 दुकानों का निरीक्षण तथा08 दुकानों में छापे डाले गये। निरीक्षण/छापे में अनियमितताये/कमियाॅ पाये जाने पर 02 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, 03 व्यक्तियों को अभियोजित कराया गया व 18 कु0 चावल, 01 पिकअप लोडर बरामद किया गया जिसका अनुमानित मूल्य रू0 304000/- है। इसी बीच रू0 73000/- की प्रतिभूति की धनराशि उचित दर विके्रताओं की शासन के पक्ष में जब्त करते हुये 02 दुकानों का अनुबन्ध पत्र निलम्बित एवं 12 दुकानों का अनुबन्ध पत्र निरस्त किया गया। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी, समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र यादव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।