डीएम सीडीओ ने प्रधानमंत्री बीमा महाभियान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

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डीएम सीडीओ ने प्रधानमंत्री बीमा महाभियान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

चित्रकूट – जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल तथा मुख्य विकास अधिकारी अमित आसेरी ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री बीमा महा अभियान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जिलाधिकारी ने बताया कि 19 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक गांव गांव पर अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्त करते हुए विशेष शिविर लगाकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना धानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के आवेदन पत्र भरवा कर लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में योजना में सहभागी बैंकों के 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु वाले समस्त अलग-अलग व्यक्तिगत बैंक खाता धारी एक व्यक्ति केवल एक बैंक से ही इस योजना में शामिल हो सकता है बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक केवाईसी होगा जिसमें प्रतिवर्ष 12 रुपए प्रीमियम खाते से काटा जाएगा, इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपए दुर्घटना में दोनों आंखों की अपूर्णीय क्षति या दोनों हाथों दोनों पैरों का काम करने में अक्षम हो ना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होने पर दो लाख रुपए, दुर्घटना में एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होने पर एक लाख रुपए बीमित राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत योजना में सहभागी बैंकों के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के लोगों को 330 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम काटा जाएगा जिसमें किसी भी कारणवश मृत्यु होने पर दो लाख रुपए बीमित राशि दी जाएगी इसी प्रकार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ए पी वाई बचत बैंक खाता रखने वाले सभी लोगों को ए पी वाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है ए पी वाई स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गारंटी युक्त न्यूनतम पेंशन राशि ए पी वाई के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु के पश्चात मृत्यु होने तक प्रतिमाह एक हजार रुपए या प्रतिमाह दो हजार रुपए यह प्रतिमाह 3 हजार रुपए या प्रतिमाह 4 हजार रुपए या प्रतिमाह 5 हजार रुपए की सरकार द्वारा गारंटी युक्त न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेगा। केंद्र सरकार द्वारा पति पत्नी को गारंटी युक्त न्यूनतम पेंशन राशि अभिदाता की मृत्यु के पश्चात अभिदाता के पति पत्नी उनकी मृत्यु होने के समय अभिदाता द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन के सामान पेंशन राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे अभी दाता के नामिति को पेंशन राशि की वापसी अभिदाता और पति पत्नी दोनों की मृत्यु के पश्चात अभिदाता के नामिति को अभिदाता के 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि को प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा अभिदाता द्वारा भुगतान का अंशदान ए पी वाई में अभिदाता का अंशदान मासिक त्रैमासिक या छमाही अंतराल पर अभिदाता के बचत खाते से निर्धारित अंशदान राशि के ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा अभी दाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ए पी वाई में शामिल होने से लेकर 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित अनुदान राशि नियमित रूप से अंशदान करें तभी यह सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जयदेव सिंह, अपर उपजिलाधिकारी आकांक्षा सिंह, जिला विकास अधिकारी आरके त्रिपाठी, इलाहाबाद बैंक के विशंभर नाथ सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।