दुर्घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं परिजन:नाबालिगों को बाइक से स्कूल जाने की दी छूट।।
नगर में बढ़ी नाबालिग वाहन चालकों की संख्या पुलिस प्रशासन मौन, कर रहे किसी हादसे का इंतजार।।
रामपुरा (जालौन) भारत में 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति की उम्र 16 साल से अधिक होती है तो वह लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही 50cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। इन नियमों को तोड़ने पर नाबालिग बच्चे की जगह पिता को भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ता है। वहीं इसके कृत्य के लिए पिता को जेल भी जाना पड़ सकता है।सरकार द्वारा इतने कठिन नियम होने के बाबजूद भी अभिभावक अपने नाबालिक बच्चो को मोटरसाइकल देने से नही कतरा रहे है।
स्कूलों में ज्यादातर नौवीं से 12वीं तक के छात्र मोटरसाइकिल या स्कूटी लेकर आते हैं। लिहाजा इन्हीं कक्षाओं में पढ़नेवाले छात्रों पर शिकंजा कसना अनिवार्य है। नाबालिक छात्र की जानकारी मोटरसाइकल सहित स्कूल डायरी और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी रहना आवश्यक है ताकि ऐसा करनेवाले छात्रों को सचेत किया जा सके।नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं में 13 से 16 साल तक के बच्चे होते हैं। इस उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन सकता है। यही नहीं छात्र मोटरसाइकिल भी तेज रफ्तार से चलाते हैं। इससे दुर्घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती है।
पुलिस प्रशासन को शिकंजा कसने के साथ ये निर्णय लेने की जरूरत
• स्कूल आने जाने के अलावा भी स्कूल यूनिफॉर्म में बाइक के साथ कहीं और दिखे तो हो कार्रवाई
• सिर्फ बाइक चलानेवाले छात्रों पर ही नहीं बल्कि उसके साथ पीछे बैठने वाले पर भी हो कार्रवाई
• बैठक कर अभिभावकों को निर्देश दिया जाए कि नाबालिक बच्चों को बाइक नहीं चलाने दें
• स्कूल परिसर में बाइक लगाने की अनुमति किसी भी हाल में छात्रों को न दे।
• स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से छात्रों की पहचान होगी
बाइक चलाने वाले होते हैं दुर्घटना का शिकार
बाइक चला कर स्कूल आने वाले 30 फीसदी बच्चे आये दिन एक्सीडेंट करते हैं। इस कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ता है। इसका उनकी पढ़ाई पर भी इसका असर होता हैं।नाबालिक बाइक चलाने वाले छात्रों में कमर दर्द, पांव का दर्द, हाथ दर्द आदि रहता है। अब स्कूल प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखना आवश्यक है जो छात्र बाइक से स्कूल आएंगे और बाइक स्कूल के बाहर लगायेंगे तो ऐसे छात्रों को सीसीटीवी कैमरा की मदद से चिन्हित किया जाना आवश्यक है।जिससे किसी हादसे को टाला जा सके।
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