दोष सिद्ध होने पर चार साल के सश्रम कारावास व 10 रुपये के अथर्दण्ड से किया दण्डित

चित्रकूट: पाक्सो व अन्य धाराओं में आरोपी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कोटर् ने चार साल के कारावास और दस हजार रुपये के अथर्दंड की सजा दी है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश संजय के. लाल ने थाना राजापुर में पंजीकृत धारा 354/504/506 भा.द.वि. व 08 पॉक्सो एक्ट व 3(1)ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाए जाने पर दीपक रैकवार पुत्र रामबहोरी निवासी पटवरियासानी थाना राजापुर को चार वषर् के कारावास एवं 10 हजार रुपये के अथर्दंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा मुकदमों में सघन पैरवी करवाने व अपराधियों को सजा दिलाने के निदेर्श के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर अवधेश कुमार मिश्र एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव ने समय से गवाहों की पेशी कराई। विशेष लोक अभियोजक तेजप्रताप ने प्रभावी बहस की। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त दीपक रैकवार को सजा सुनाई।

#बुन्देलखण्ड_दस्तक #आन्या_एक्सप्रेस
#चित्रकूट #जालौन   #ताजा_खबरें #न्यूज_उपडेट #उरई #झांसी #कानपुर #महोबा #हमीरपुर #डैली_उपडेट #ताजा_खबर #bundelkhandnews #bundelkhanddastak #बुंदेलखंडदस्तक