Homeबुन्देलखण्ड दस्तकपरिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए जाने के लिए वाहन...

परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए जाने के लिए वाहन स्वामियों से अपील

परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए जाने के लिए वाहन स्वामियों से अपील

यदि वाहन स्वामीयों के ऊपर पेनाल्टी परिवहन कर पर शाऻस्त पेनाल्टी यदि है तो उसकी शत् प्रतिशत माफ की जाएगी

कुठौंद (जालौन) उत्तर प्रदेश शासन दिनांक 611.2024 को अधिसूचना द्वारा सूचना दिनांक से पूर्व एवं रजिस्ट्रेशन परिवहन यान जिन पर संदेय कर के साथ पेनाल्टी आरोपित है ।उन पर शत् प्रतिशत पेनाल्टी छूट प्रदान की जाएगी। यह अवधि 6/11/ 2024 से 5/ 2 /2025 तक लागू है। इस मौके को अपने खो दिया तो पछतावा करेंगे क्योंकि शासन की मनसा अनुरूप एवं आदेशों अनुसार इस छूट का लाभ वाहन स्वामियों को प्रदान किया जाएगा। आप सभी परिवहन कार्यालय में आकर संपर्क करें। आपको बताते चलें 6 दिसंबर 2024 के माध्यम से 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वहानों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाए जाने तथा फर्जी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे होने पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में जनपद के सभी सम्मानवाहन स्वामियों/ चालको से अनुरोध है की माल यानों, यात्री यानों, दो पहिया वाहनों ,चार पहिया वाहनों, टेंपो, ऑटो रिक्शा‌, टैक्सी, ट्रैक्टर, ई रिक्शा इत्यादि वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के बाद ही मार्ग पर संचालन करें। यह जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेश कुमार के द्वारा जनपद जालौन के सभी वाहन स्वामियों को अवगत कराया जा रहा है। यदि आप लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसमें आपका ही उत्तरदायित्व बनता है। इसलिए प्रकाशित खबर के अनुसार आप सभी वाहन मालिकों एवं चालकों को अनुशासन के अनुरूप नियमों का पालन करना अति आवश्यक हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular