प्रभारी निरीक्षक ने बैठक करके नए कानून की जानकारी देकर किया जागरूक
कालपी (जालौन ) बीती देर शाम प्रभारी निरीक्षक ने बैठक में मौजूद पुलिस स्टाफ तथा अधिवक्ताओं को नए कानून की जानकारी देकर जागरूक किया।
खबर के अनुसार गुरुवार की देर शाम कोतवाली कालपी के अथितग्रह में आयोजित नए भारत में नया कानून पारित होने पर प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र कुमार पाठक ने बैठक में मौजूद अधिवक्ता एवं पुलिस स्टाफ उप निरीक्षक दीवान पुलिस एवं महिला पुलिस को नए कानून की जारी की गई बुक से प्रत्येक कानून की जानकारी देकर उन्होंने बताया कि धारा 302 हत्या के लिए पुरानी भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त होती थी इसके स्थान पर नई धारा 103 भारतीय न्याय संहिता हो गई है इसी प्रकार धारा 304 के स्थान पर धारा 105 तथा धारा 304 ए के स्थान पर 106 धारा 304 बी के स्थान पर दहेज हत्या के लिए नई संहिता में धारा 80 में प्रावधान किया गया है इसके साथ ही धारा 376 के स्थान पर नई संहिता में बलात्कार का दंड के लिए धारा 64 एवं चोरी के लिए धारा 379 के स्थान पर धारा 303 एवं चेन स्नेचिंग के लिए नई संहिता में धारा 304 में दंड संबंधित प्रावधान किए गए हैं आदि धाराओं के बारे में जानकारी देते हुए मौजूद लोगों को जागरूक किया वहीं मौजूद बार संघ के पूर्व सचिव राकेश द्विवेदी ने नए कानून के संबंध में कई बिंदुओं में जानकारी देकर अवगत कराया कानून की जानकारी का सिलसिला चल ही रहा था वहीं विलंब से पधारे सीओ डॉ देवेंद्र कुमार पचौरी ने आकर कानून के संबंध में जानकारी देना मुनासिब न समझ कर सिर्फ खाना पूर्ति की बैठक में मौजूद वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश सिंह महमूदपुरा चौकी प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ज्ञान भारती चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह उप निरीक्षक मोहम्मद वसीम उप निरीक्षक राजेश कुमार बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जय किशोर कुलश्रेष्ठ सिद्धनबाबू अधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता सतीश निषाद अधिवक्ता दीपचंद सैनी अधिवक्ता देवेंद्र श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद थे।
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