बाल संप्रेक्षण गृह व जिला कारागार में लगाया गया विधिक साक्षरता शिविर

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बाल संप्रेक्षण गृह व जिला कारागार में लगाया गया विधिक साक्षरता शिविर

– पूणर्कालिक सचिव ने शिविर में दी कानूनी जानकारी

चित्रकूट ब्यूरो: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव के निदेर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूणर्कालिक सचिव विदुषी ने बाल संप्रेक्षण गृह व जिला कारागार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में विधिक कानूनों की जानकारी दी।
बाल संप्रेक्षण में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में पूणर्कालिक सचिव ने बाल सेवा योजना, लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के बारे में विस्तृत रुप से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बाल-आपचारियों के रहन-सहन व खान-पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पर बाल आपचारियों द्वारा किसी प्रकार की समस्या नहीं बताई गयी। किसी के पास अधिवक्ता उपलब्ध न होने पर बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक को पत्राचार के लिए आवश्यक दिशा-निदेर्श दिए। अधीक्षक ने बताया कि सभी बाल अपचारियों का कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण कराया जा चुका है तथा वैकल्पिक अंतरालों पर डाक्टर का विजिट भी होता है। इस मौके पर बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक वीर सिंह सहित अन्य स्टाफ तथा बाल अपचारीगण मौजूद रहे।
इसी प्रकार जिला कारागार में भी विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें पूणर्कालिक सचिव ने उपस्थित समस्त बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी जेल में निरूद्ध बंदी का कोई अधिवक्ता नहीं है, तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता व विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है। उन्होंने प्ली बारगेनिंग के बारे में बताया कि अपराधिक मामलों में यह समझौते का एक तरीका है। इसके तहत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमें के खचेर् की क्षतिपूतिर् करके कठोर सजा से बच सकता है। बताया कि प्ली-बारगेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होता है, जिनके लिए कानून में सात वषर् तक की सजा का प्रावधान है ।
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