Homeबुन्देलखण्ड दस्तकमाता-पिता की देखभाल करना संतान का प्रथम कतर्व्य- विदुषी

माता-पिता की देखभाल करना संतान का प्रथम कतर्व्य- विदुषी

माता-पिता की देखभाल करना संतान का प्रथम कतर्व्य- विदुषी

– विधिक साक्षरता शिविर में पूणर्कालिक सचिव ने दी जानकारी

चित्रकूट ब्यूरो: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव के दिशा-निदेर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूणर्कालिक सचिव विदुषी मेहा ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया।
शिविर में पूणर्कालिक सचिव ने उपस्थित वृद्धजनों को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उत्तराधिकारी के लिये अपने माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों को रख-रखाव के रुप में मासिक भत्ता प्रदान करना कानूनी दायित्व है। इस दौरान प्रबंधक ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिये वतर्मान में किसी डाक्टर का विजिट नहीं हो रहा है तथा कुछ वृद्धजन ने पैरों में सूजन की समस्या होने के बारे में बताया। इस पर पूणर्कालिक सचिव ने इस सम्बंध में मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र प्रेषित करने के लिए निदेर्शित किया।

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