रोडवेज बस ड्राइवर को कारवास एवं अथर्दण्ड की सजा

चित्रकूट ब्यूरो: सड़क हादसे में रोडवेज बस चालक द्वारा लापरवाहीपूणर् तरीके से गाड़ी चलाने के मामले में दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धाथर् आनंद ने बताया कि बीती दो माचर् 2005 को वादी कमलकिशोर विश्वकमार् ने कवीर् कोतवाली में रिपोटर् दजर् कराई थी। कमल के अनुसार, उसका चचेरा भाई जुगुलकिशोर पुत्र गौरीशंकर दिनेश यादव पुत्र शिवदशर्न के साथ बाइक से कवीर् आ रहा था। रास्ते में चकमाली अमानपुर के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे जुगुलकिशोर की मौके पर ही मौत हो गई और दिनेश कुमार घायल हो गया। पुलिस ने मामले की रिपोटर् दजर् करने के बाद न्यायालय में चालक नवाब सिंह पुत्र सुखनंदन सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद न्यायालय ने आरोपी को तलब किया था। पुलिस अधीक्षक अतुल शमार् के निदर्ेश पर इस मामले में समय से न्यायालय में गवाह पेश कराए गए थे। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी बस चालक बांदा जिले के तिंदवारी थाने के जौहरपुर निवासी नवाब सिंह पुत्र सुखनंदन सिंह को एक वषर् कारावास व 1250 रुपये अथर्दंड की सजा सुनाई।

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