लूट के आरोपी को मिली 10 साल सश्रम कारावास की सजा

चित्रकूट ब्यूरो: लूट के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को न्यायालय ने 10 वषर् सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7,000 रुपये अथर्दण्ड से भी दण्डित किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बरिगवां निवासी सुजीत पटेल अपनी भाभी रविता पटेल पत्नी अजीत पटेल के साथ बीती 20 अप्रैल 2021 को महाकौशल एक्सप्रेस से दिल्ली से सतना जा रहा था। यात्रा के दौरान रविता पटेल अपना पसर् हाथ में फंसाकर लेटी हुई थी। इस पसर् में सोने का मंगलसूत्र, चैन, अंगूठी, चांदी के पायल आदि जेवर के साथ 15,000 रुपये नगद और एक मोबाइल रखा हुआ था। रात्रि में अचानक एक व्यक्ति उसका पसर् छीनकर भाग गया। पीड़ित ने इस मामले की सूचना मध्य प्रदेश के सतना जिले के जीआरपी चैकी में दी थी। वहां मामले की रिपोटर् दजर् करने के बाद घटना स्थल और क्षेत्राधिकार के कारण प्रकरण की केस डायरी चित्रकूट जनपद के मानिकपुर जीआरपी थाने को भेज दी गई थी। जीआरपी ने विवेचना के बाद मामले में बांदा जिले के बंगालीपुरा मोहल्ले के निवासी संजय सिंह पुत्र नंगू सिंह को गिरफ्तार कर लूटा हुआ पसर् बरामद करने के बाद उसके विरुद्ध धारा 392 और 411 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश डकैली प्रभावित क्षेत्र दीपनारायण तिवारी ने सोमवार को निणर्य सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त संजय सिंह को 10 वषर् के सश्रम कारावास व 7,000 रुपये अथर्दण्ड की सजा सुनाई है। अथर्दण्ड की धनराशि में से दो हजार रुपये पीड़िता रविता पटेल को देने के आदेश दिए गए है।

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