हाईकोर्ट का फैसला : 100 करोड़ के उगाही मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश

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मुम्बई:- बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है.

15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश
गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच
कोर्ट ने कहा- परमबीर सिंह का आरोप गंभीर

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सौ करोड़ वसूली का आरोप लगाया था। इससे पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है।

पूर्व पुलिस कमीश्नर ने लगाए थे गंभीर आरोप

परमबीर सिंह ने गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट में सौ करोड़ रुपए वसूली की याचिका लगाई थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह के आरोप गंभीर हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगे हैं इसकी जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता है।