चोरी के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा

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चोरी के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा

चित्रकूट ब्यूरो: चोरी के मामले में अपराध की संस्वीकृति स्वेच्छापूवर्क करने वाले को तीन वषर् का कारावास और 1,000 रुपये अथर्दण्ड की सजा न्यायालय ने सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी शारदा प्रसाद ने बताया कि मानिकपुर के महावीर निवासी टिंकू उफर् शेख हासिम पुत्र शेख कासिम के विरुद्ध वषर् 2019 में मानिकपुर जीआरपी थाने में धारा 380, 411 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। आरोपी टिंकू उफर् शेख हासिम न्यायिक अभिरक्षा में बीती 29 सिंतबर 2019 से कारागार में निरुद्ध है। उसने स्वेच्छापूवर्क अपने अपराध की संस्वीकृति की थी। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम संघमित्रा ने आरोपी टिंकू उफर् शेख हासिम को तीन वषर् के कारावास और 1,000 रुपये अथर्दण्ड की सजा सुनाई है। पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत अवधि इस मूल दण्ड में समायोजित कर दी जाएगी।

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