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नाबालिग से छेड़छाड़ में चार साल का कारावास – दस हजार रुपये जुमार्ना भी भुगतना होगा

नाबालिग से छेड़छाड़ में चार साल का कारावास
– दस हजार रुपये जुमार्ना भी भुगतना होगा

चित्रकूट ब्यूरो: विशेष न्यायाधीश पाक्सोध्अपर सत्र न्यायधीश संजय के लाल ने नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषसिद्ध अपराधी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसको दस हजार रुपये का अथर्दंड भी भुगतना होगा।
थाना कोतवाली अंतगर्त दजर्  धारा 452/354/504/506 भा.द.वि. व 06 पाक्सो एक्ट के आरोपी अनिल पुत्र प्रभुदयाल रैदास निवासी भरतकूप को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद चार  वषर् के कारावास व दस हजार  रुपये के अथर्दंड से दंडित किया। एसपी अतुल शमार् के न्यायालय में लंबित मुकदमों की सघन पैरवी करवाकर नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने के निदेर्श के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी बाबूलाल द्वारा समय से गवाहों की पेशी कराने व विशेष लोक अभियोजक तेजप्रताप सिंह की प्रभावी बहस के परिणामस्वरूप आरोपी को सजा मिल सकी।

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