प्राथर्ना पत्र देकर निस्तारित कराएं वैवाहिक वाद- विदुषी

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प्राथर्ना पत्र देकर निस्तारित कराएं वैवाहिक वाद- विदुषी

– विधिक जागरूकता शिवरि में पूणर्कालिक सचिव ने दी जानकारी

चित्रकूट ब्यूरो: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव के निदेर्शानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूणर्कालिक सचिव विदुषी मेहा द्वारा सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम चुनहापुरवा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में पूणर्कालिक सचिव ने ग्रामीण लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य, मानव दुव्यर्वहार, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप पीड़ित, विचाराधीन बंदी आदि विधिक सेवा के हकदार हैं। उन्होंने लोगों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूतिर् योजना के बारे में भी बताया। इसके अलावा उन्होंने प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवादों के संबंध में बताया कि वैवाहिक प्रकृति के वादों में पति-पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार प्राथर्ना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कायार्लय में दे सकते हैं। जिसमें पीठ द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह-समझौता कराने का प्रयत्न किया जाएगा। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, ग्राम प्रधान गायत्री देवी, शिक्षक हृदेश सिंह, अनुभव सिंह, शोभा देवी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

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