महिला की गिरफ्तारी के समय आवश्यक है महिला पुलिस की मौजूदगी- विदुषी

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महिला की गिरफ्तारी के समय आवश्यक है महिला पुलिस की मौजूदगी- विदुषी

– विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न

चित्रकूट ब्यूरो: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मंगलवार को सदर ब्लाक क्षेत्र के अंतगर्त पथरौड़ी, अमानपुर, बहादुरपुर ग्राम पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीण महिलाओं को उनके हक और अधिकारों की जानकारी दी गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विदुषी मेहा ने बताया कि महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए तमाम कानून बनाएं गए है। जिसके तहत पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही किसी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और दिन में भी महिला की गिरफ्तारी के समय महिला सिपाही का होना आवश्यक है। इसी प्रकार यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता का नाम सावर्जनिक नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाले दण्ड के भागीदार होंगे। उन्होंने बताया कि पुत्रों के समान पुत्रियांे को भी सम्पत्ति मंे बराबरी का अधिकार होता है। उन्होंने घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिकार अधिनियम के सम्बंध में भी विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा वैकल्पिक विवाद समाधान एवं विवादों के निस्तारण के लिए प्री-लिटिगेशन स्तर पर प्राथर्ना पत्र प्रेषित करने के बारे में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूतिर् योजना 2014 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

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