जनप्रतिनिधियों के साथ प्रक्षकों व डीएम-एसपी ने की बैठक 
– आदर्श आचार संहिता के नियमों दी जानकारी

चित्रकूट ब्यूरो: विधानसभा चुनाव को सकुशल,  निविर्घ्न और  निष्पक्ष संपन्न कराने की मंशा को लेकर प्रेक्षकों ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। चुनावकामिर्कों को चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी और इसका पालन करने के निदेर्श दिए। बताया कि रात आठ से सुबह आठ बजे तक प्रचार अभियान बंद रहेगा।
चित्रकूट विधानसभा के प्रेक्षक एम करुणाकरण,  मानिकपुर विधानसभा प्रेक्षक अरुण टी, प्रेक्षक (पुलिस) दिलीप आर,  प्रेक्षक (व्यय) राकेश कुमार दास के साथ जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल एवं पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने राजनीतिक दलों से संबंधित प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में जिला निवार्चन अधिकारी ने इनको निवार्चन आयोग के दिशानिदेर्शों, आदशर् आचार संहिता व उसके उल्लंघन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली तथा जुलूस पूवर्वत् प्रतिबंधित रहेंगे। डोर टू डोर कैंपेन के तहत 20 व्यक्तियों की संख्या ही रहेगी।  रात्रि आठ बजे से प्रातः आठ बजे तक प्रचार अभियान प्रतिबंधित रहेंगे।  सभा के लिए ई सुविधा एप में ऑनलाइन आवेदन विधानसभावार करें कि परमीशन मिल सके। बताया कि  एक साथ पांच से अधिक वाहन प्रचार में नहीं चलेंगे। लाउडस्पीकर व वाहनों के लिए अनुमति अवश्य ले लें तथा बिना परमिशन के कतई वाहन न चलाए जाएं। प्रेक्षकों ने बताया कि उम्मीदवार का बैंक में अलग से खाता खुला होना चाहिए। उसमें जमा धनराशि से ही व्यय किया जाए। व्यय विवरण 15, 19 एवं 23 फरवरी को रजिस्टर का मिलान कोषागार से अवश्य करा लें। बताया कि मशीनों के  बूथवार रेंडमाइजेशन की सूचना दी जाएगी। 102 लोगों को, जो 80 वषर् से बुजुगर् तथा दिव्यांग मतदाता हैं, को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। बताया कि  द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान सरकारी कमर्चारियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्रशिक्षण स्थल पर मतदान कराया जाएगा।  उन्होंने प्रत्याशियों तथा अभिकतार्ओं से यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान शराब, पैसा, साड़ी आदि किसी भी प्रकार का गिफ्ट न बांटा जाए, नहीं तो सख्त कारर्वाई होगी। कानून विरुद्ध भड़काऊ शब्द आदि का भी प्रयोग न किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जब प्रत्याशी सभा आदि का आयोजन करें तो स्थलवार आयोजक का नाम, मोबाइल नंबर की सूचना अवश्य दी जाए। व्यय प्रेक्षक ने प्रत्याशियों एवं अभिकतार्ओं से कहा कि शादी विवाह में जाएं तो शगुन या गिफ्ट न दें। जिन प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास हैं तो उन्हें समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक चैनलों में अवश्य प्रकाशित कराया जाए। 10 हजार रुपये से अधिक के खचर् को चेक बुक से ही दिया जाए। नगद कतई न दिया जाए। पुलिस प्रेक्षक ने कहा कि शराब, पैसा आदि बांटने की अगर जानकारी हो तो संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक सहित उनको भी अवगत कराएं कि तत्काल कारर्वाई कराई जा सके। प्रेक्षकों ने सभी से कहा कि निवार्चन आयोग के नियमों का पालन अक्षरशः करना चाहिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह,  उप जिलाधिकारी पूजा यादव,  मऊ नवदीप शुक्ला आदि अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों आदि उपस्थित रहे।