Homeदिल्लीलॉकडाउन में काम न होने से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे...

लॉकडाउन में काम न होने से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे वकीलों की मदद के लिए फंड बनाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नयी दिल्ली:- लॉकडाउन में काम न होने से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे वकीलों की मदद के लिए फंड बनाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। कहा- हर तबका दिक्कत में है। हम सिर्फ वकीलों के लिए कोई आदेश कैसे दे सकते हैं। वकीलों के हित देखने के लिए बार काउंसिल है। वह इस मसले पर विचार करे।

वहीं SC में एक याचिकाकर्ता ने इस्तेमाल किए गए मास्क को सही तरीके से डिस्पोज़ करने की मांग। केंद्र ने SC को बताया- इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही दिशानिर्देश जारी कर चुका है। SC ने कहा- हमारी जानकारी के मुताबिक इस मसले पर NGT पहले से सुनवाई कर रहा है। उसे ही यह मामला देखने दिया जाए।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular