Homeबुन्देलखण्ड दस्तकवृद्ध माता-पिता अपनी संतान से ले सकते है भरण-पोषण भत्ता- विदुषी मेहा

वृद्ध माता-पिता अपनी संतान से ले सकते है भरण-पोषण भत्ता- विदुषी मेहा

वृद्ध माता-पिता अपनी संतान से ले सकते है भरण-पोषण भत्ता- विदुषी मेहा

– विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर वृद्धजनों को दी जानकारी

चित्रकूट ब्यूरो: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश के दिशा-निर्देशन में सोमवार को वृद्धाश्रम शिवरामपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूणर्कालिक सचिव विदुषी मेहा ने बताया कि यदि काई वृद्ध माता-पिता अपना भरण-पोषण करने में असमथर् हैं, तो वे अपने पुत्र एवं पुत्री से, चाहे वह विवाहित या अविवाहित हो, यदि उसके पास अपनी आय का पयार्प्त साधन है, तो भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। बताया कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 में यह प्रावधान किया गया कि कोई हिंदू अपने जीवनकाल के दौरान अपने वृद्ध या निबर्ल माता-पिता का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। महिला कल्याण अधिकारी ने वृद्धावस्था पेंशन एवं महिलाओं के अधिकार विषय पर जानकारी प्रदान की।
इस मौके पर महिला कल्याण अधिकारी प्रिया माथुर, जिला समन्वयक मीनू सिंह, वृद्धाश्रम के प्रबंधक जितेन्द्र मोहन शुक्ल, गोविंद प्रसाद आदि मौजूद रहे।

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