Homeबुन्देलखण्ड दस्तकलोक अदालत में निस्तारित कराएं सुलह-समझौते योग्य वाद- अपर जिला जज

लोक अदालत में निस्तारित कराएं सुलह-समझौते योग्य वाद- अपर जिला जज

लोक अदालत में निस्तारित कराएं सुलह-समझौते योग्य वाद- अपर जिला जज


– न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश

चित्रकूट ब्यूरो: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 12 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के सम्बंध में राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी व अपर जनपद न्यायधीश सतीश चंद्र द्विवेदी द्वारा शुक्रवार को न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अपर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि आगामी 12 माचर् को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते योग्य आपराधिक मामले, धारा-138 पराकम्य लिखित अधिनियम, वसूली, मोटर दुघर्टना मामले, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, विद्दुत एवं जल बिल (अशमनीय वादों को छोड़कर) सिविल वाद एवं राजस्व वाद आदि निस्तारण योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराएं। जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।
इस मौके पर अपर जिला जज संजय के लाल, सत्येंद्र प्रकाश पांडेय, विनीत नारायण पांडेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार, सिविल जज सि.डि. अरुण यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूणर्कालिक सचिव विदुषी मेहा, सिविल जज प्रवीण कुमार यादव, सिविल जज जू.डि. वसुंधरा शमार्, न्यायिक मजिस्ट्रेट संघमित्रा सिंह समेत सम्बंधित न्यायिक मौजूद रहे।

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