Homeबुन्देलखण्ड दस्तकपत्नी की हत्या के मामले में दहेज दानव पति को उम्रकैद

पत्नी की हत्या के मामले में दहेज दानव पति को उम्रकैद

पत्नी की हत्या के मामले में दहेज दानव पति को उम्रकैद

चित्रकूट ब्यूरो: अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को आजीवन कारावास और अथर्दंड की सजा सुनाई है। साथ ही ससुर को भी सात वषर् सश्रम कारावास और अथर्दंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि मोतीलाल निवासी भुइहरी ने पुत्री बदमिया उफर् सुनीता की शादी चार साल पहले खोह थाना कोतवाली कवीर् निवासी हनुमान के पुत्र जुग्गीलाल से की थी। उसका आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुरालीजनों ने दहेज के लिए उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी। मोतीलाल का कहना था कि 14 जुलाई 15 को सुनीता ने उसे फोन से बताया कि ससुराल के लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद फोन कट गया। वह ससुराल जा रहा था कि किसी अनजान ने उसे फोन किया कि उसकी बेटी को मार डाला गया। जब वह ससुराल पहुंचा तो वहां उसकी बेटी मृत पड़ी थी। उसके शरीर पर कई घाव थे। इस पर उसने कोतवाली में ससुरालीजनों के खिलाफ रिपोटर् दजर् करा दी। अधिवक्ता के अनुसार, विवेचना के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों जुग्गीलाल और हनुमान के खिलाफ आरोप पत्र कोटर् में भेजा गया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने जुग्गीलाल को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुमार्ने की सजा दी है। मृतका के ससुर हनुमान को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 304बी, 498ए और धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सात वषर् का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का अथर्दंड दिया है।

#बुन्देलखण्ड_दस्तक #आन्या_एक्सप्रेस
#चित्रकूट #जालौन   #ताजा_खबरें #न्यूज_उपडेट #उरई #झांसी #कानपुर #महोबा #हमीरपुर #डैली_उपडेट #ताजा_खबर #bundelkhandnews #bundelkhanddastak #बुंदेलखंडदस्तक

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular