Homeबुन्देलखण्ड दस्तकजिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव ने दी कानूनी जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव ने दी कानूनी जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव ने दी कानूनी जानकारी


– चकजाफर माफी में लगाया गया जगारूकता शिविर

चित्रकूट ब्यूरो: सदर तहसील क्षेत्र के चकजाफर माफी गांव में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूणर्कालिक सचिव विदुषी मेहा ने शिविर में उपस्थित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में बताया।
पूणर्कालिक सचिव विदुषी मेहा ने लोगों को बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्य, मानव दुव्यर्वहार, स्त्री, बालक, दिव्यांग व्यक्ति, जातीय हिंसा, बाढ़ सूखा, भूकंप, विचाराधीन बंदी आदि विधिक सेवा के हकदार हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूतिर् योजना एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में भी जानकारी दी। प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवादों के संबंध में बताया कि वैवाहिक प्रकृति के वादों में पति-पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार प्राथर्ना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कायार्लय में दे सकते हैं। इसमें पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराने का प्रयत्न पीठ द्वारा किया जाएगा। साथ ही आगामी 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया। इस मौके पर गिरिजाशरण तिवारी, चिरौंजी देवी, ग्राम प्रधान सुरेश, शिल्पा चैहान, गुड़िया आदि मौजूद रहे।

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