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ट्रैक्टर-ट्रालियों में यात्रियों के परिवहन करने से होने वाली दुघर्टनाओं के बारे में किया जागरुक, दिए निर्देश

ट्रैक्टर-ट्रालियों में यात्रियों के परिवहन करने से होने वाली दुघर्टनाओं के बारे में किया जागरुक, दिए निर्देश

वाहन स्वामी,चालक ट्रैक्टर-ट्रालियों में सवारियाँ ढ़ोते पाये गए उन वाहनों के विरुद्ध चालान,निरुद्ध की कार्यवाही की जाएगी

उरई ( जालौन ) जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद कासगंज में हुई ट्रैक्टर-ट्राली दुघर्टना के प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सवारियाँ ढ़ोने वाले ट्रैक्टर-ट्रालियों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्यवाही करने एवं ट्रैक्टर-ट्रालियों में यात्रियों के परिवहन करने से होने वाली दुघर्टनाओं के बारे में जागरुक करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम दल, सुरेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वितीय दल, विनय कुमार पाण्डेय, यात्री,मालकर अधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों,मार्गों पर ट्रैक्टर-ट्राली के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। जो भी वाहन स्वामी,चालक ट्रैक्टर-ट्रालियों में सवारियाँ ढ़ोते पाये गए उन वाहनों के विरुद्ध चालान,निरुद्ध की कार्यवाही की गई।
साथ ही उनकों ट्रैक्टर-ट्रालियों में यात्रियों के परिवहन करने से होने वाली दुघर्टनाओं के बारे में जागरुक किया गया व बिना प्रपत्रों के वाहन संचालन करने से होने वाली हानियो के बारे में बताया गया। प्रथम दृष्टया वाहन का बीमा या अन्य प्रपत्र पूर्ण न होने से होने दुघर्टनाओं की स्थिति में क्लेम वाहन स्वामी को भरना होता है, जिससे बड़े स्तर पर आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है साथ ही प्रपत्र पूर्ण न होने पर विभिन्न तरह के अर्थ दण्ड का सामना करना पड़ता है। बिना नम्बर प्लेट (दण्ड शुल्क रु0-5000), बिना एच0एस0आर0पी0 नम्बर प्लेट (दण्ड शुल्क रु0-5000), बिना रिफ्लेक्टर (दण्ड शुल्क रु0-10000), बिना बीमा प्रमाण पत्र (दण्ड शुल्क रु0-2000), बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र (दण्ड शुल्क रु0-10000) के वाहन का संचालन करने के अभियोगों में अर्थ दण्ड लगता है। साथ ही मार्ग पर बिना सवारियों के ट्रैक्टर-ट्रालियों का संचालन कर रहे वाहन स्वामियों,चालकों को रोककर ट्रैक्टर-ट्रालियों में यात्रियों के परिवहन करने से होने वाली दुघर्टनाओं के बारे में जागरुक किया गया तथा फूल,माला पहनाते हुए सरकार एवम् वाहन स्वामी,चालक के परिवार की ओर से अनुरोध किया गया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें जिससे आप सुरक्षित रहे आपका परिवार सुरक्षित रहे और सड़क पर चलने वाले लोग भी सुरक्षित रह सकें। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि ट्रैक्टर-ट्रालियों से सवारियाँ ढ़ोने नियम विरुद्ध है। राजेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम दल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालपी में एम्बुलेंस 102 व 108 नम्बर के विभिन्न जनपदों से आये पायलट,ड्राइवर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया वहाँ पर उपस्थित सभी जनों को जागरुक किया गया सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी गई व सीट बेल्ट का प्रयोग कर वाहन चलाने, तेज गति से वाहन न चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने हेतु अनुरोध किया गया व सड़क पर चलते समय सड़क दुघर्टना में घायत व्यक्तियों की सहायता के बारे में व्यापक रुप से जानकारी दी जिससे लोगों की जान को बचाया जा सके।

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