Homeबुन्देलखण्ड दस्तकजिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा की निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन को संपन्न...

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा की निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन को संपन्न करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है।।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा की निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन को संपन्न करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है।।

उरई (जालौन) जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु, प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारियों को राजकीय मेडिकल कालेज में प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन को सम्पन्न कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होने निर्वाचन में लगे सभी कार्मिको कहा कि अपने उत्तरदायित्वों को भलीभांति समझ ले, त्रुटिरहित निर्वाचन सम्पन्न कराना हैं, पीठासीन अधिकारियों को प्राप्त हैण्डबुक का निरन्तर अध्ययन करें। उन्होने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में लगे कार्मिक किसी भी व्यक्ति का आथित्य स्वीकार नही करेगे। उन्होने सभी प्रपत्रों, रजिस्टरों, लिफाफे एवं मतदान के दिन प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्रियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि पोलिंग पार्टियां अपने गन्तव्य स्थान पर प्रस्थान करने से पहले सभी सामग्रियों का भलीभांति जांच कर ले और उपलब्ध कराये गये वाहनों का ही प्रयोग करें, इसके पश्चात मतदान केन्द्र पर पहुंचने के बाद सुबह पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में माॅकपोल कराना सुनिश्चित करेगे, माॅकपोल कराने के बाद क्लोज-रिजल्ट-क्लियर(सी0आर0सी0) करना न भूले। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस पर मतदान के प्रतिशत को संकलित किये जाने हेतु तैयार किये गये एम0पी0एस0 मतदान प्रतिशत संकलन ऐप के माध्यम से मतदान दिवस के दिन माॅकपोल सम्पादित होने, मतदान प्रारम्भ होने, मतदान प्रारम्भ होने के पश्चात प्रत्येक 02 घण्टे की अवधि में मतदान प्रतिशत रियल टाइम पर संकलित किये जाने तथा मतदान अवधि के बाद सम्भावित लाईन तथा मतदान समाप्ति आदि सूचनाओं को आनलाईन संकलित कर संबंधित ए0आर0ओ0 को ससमय उपलब्ध कराना व डी0ई0ओ0/आर0ओ0 को भी उनके पोर्टल पर प्रर्दशित किया जायेगा। उन्होने कहा कि मतदान के दौरान यदि कोई व्यक्ति वोट डालने आता है और अभिकर्ताओं द्वारा मतदाता के नाम और पहचान को लेकर यदि आपत्ति की जाती है तो उससे 02 रू0 जमा कराकर निर्धारित अनुलग्नक-19 में रसीद जारी किया जायेगा तथा प्रारूप-14 में ऐसे चुनौती दिये गये मतों का रिकार्ड रखा जायेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता की जांच की जायेगी और यदि यह पाता है कि मतदाता सही है तो ई0वी0एम0 के माध्यम से मत की अनुमति देगा, यदि यह पाया जाये कि जो मतदाता मत डालने आया था वह किसी फर्जी मतदाता के नाम से वोट डालने आया था तब उसे निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक-20 में थानाध्यक्ष को सम्बोधित रिपोर्ट भरकर वही उपस्थित पुलिस को सुपुर्द कर देगे तथा जिस मतदान अभिकर्ता ने 02 रू0 जमा किये थे वह उसे वापस कर दिया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार जायसवाल, उपजिलाधिकारी अतिरिक्त सौरभ पाण्डेय, मास्टर ट्रैनर राघवेन्द्र, संजीव आदि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular