अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) पूनम निगम के द्वारा जनपद में कानून / शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कड़े निर्देश दिये गये है।
उरई ( जालौन) अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) पूनम निगम ने बताया कि माह के प्रत्येक शुक्रवार को जुमा की नमाज अता, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अग्निवीरों की भर्ती से सम्बन्धित समाचार को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से जनपद की शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने की प्रायः सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जनपद की शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रशासन / पुलिस बल उपलब्ध कराने एवं अन्य कोई कठिनाई, जो सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये हैं जिससे भीड़ का माहौल रहता है जिसके कारण कुछ आराजक तत्वों द्वारा मौके का फायदा उठाते हुये कभी भी किसी संगीन वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। जिससे लोक शान्ति भंग होने की संभावना बढ़ जाती है। उक्त के द्वारा जनपद में कानून / शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कड़े निर्देश दिये गये है। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। कोविड-19 के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा धरना व प्रदर्शन द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसी स्थिति में यह उचित समझती हूँ कि धारा-144 दे०प्र० सं० के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नवीन निशेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।
अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्प्रति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड-19 के प्रभावी नियन्त्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु जिलाधिकारी महोदया की स्वीकृति दिनांक 20/6/2022क्रम में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करती हूँ, अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार मेरा यह पूर्ण समाधान हो गया है कि जनपद जालौन की सीमा क्षेत्र में उक्त अवधि में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके आदेश पारित किया जाये। एतद द्वारा मैं पूनम निगम, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद जालौन धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित आदेश पारित करती हूँ। उन्होंने बताया कि सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किमी० परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य
स्थानों पर भी अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग / फोटोग्राफी नहीं की जायेगी, किसी धार्मिक स्थल / सार्वजनिक स्थल / जुलूसों / अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध मे ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण) नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा कि
कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति लेनी होगी, कोई भी व्यक्ति जनपद जालौन की सीमा के अन्दर लाठी डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे-तलवार वरछी गुप्तियाँ, कटार फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/ अर्द्ध सैनिक बल पर में प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे बैनर पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा, जनपद जालौन सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई
कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलायी जायेगी, कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंटे पत्थर सोडावाटर की बोतल ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके, जनपद जालौन क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण / प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी / कर्मचारीगण / नगर निगम / स्वस्थ्य विभाग / सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस / प्रशासन द्वारा लगाये गये ड्रोन कैमरा, बैरियर सीसीटीवी कैमरा, पी०ए० सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, जनपद जालौन की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुठला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो, जनपद जालौन क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी / संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति जिसका परिचय किसी विश्वासनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड ड्राइविंग लाईसेन्स पासपोर्ट फोटो, क्रेडिट कार्ड, पेन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुको प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा सभी आगन्तुको / प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक / प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके संचालित नहीं किया जायेगा। साइबर कॅफे इक्विटी सर्वर लागू हो, को मेन सर्वर में कम से कम 06 माह तक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था के बगैर साइबर कैफे संचालित नहीं कर सकेंगे, परीक्षा होने की स्थिति में परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन आईटी गजेट / अनुचित साधन / प्रतिबंन्धित आइटम ले जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 200 गज की परिधि में फोटो स्टेटकॉपी की दुकान नहीं खोलेगा एवं परीक्षा केन्द्र परिसर के आस पास आवश्यक निषेधाज्ञा लागू की जाये। चूँकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है तथा समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो जिलाधिकारी के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनाँक 19 जुलाई, 2022 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस आदेश का प्रचार जनपद जालौन की समस्त तहसीलों / थानों व पुलिस अधीक्षक / जिला मजिस्ट्रेट / जनपद के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।
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