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डीएम के निर्देशानुसार जनपद की सभी शराब की दुकानें होली पर्व पर २५ मार्च को रहेगीं बंद

डीएम के निर्देशानुसार जनपद की सभी शराब की दुकानें होली पर्व पर २५ मार्च को रहेगीं बंद

उरई(जालौन)।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जनपद में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली पर्व के अवसर पर लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से पूर्व वर्षों की भांति दिनांक 25 मार्च 2024 को जनपद जालौन स्थित समस्त थोक व फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों के खुलने के समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक एफ0एल0-2 (विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापन)/2बी (बीयर थोक अनुज्ञापन), सी०एल०-2 (देशी शराब थोक अनुज्ञापन) तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा रेस्टोरेन्ट बार, एफ0एल0-6,7 अनुज्ञापनों को बन्द करने का निर्देश दिए।
उक्त अवधि में जनपद जालौन में स्थित समस्त आबकारी के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन बन्द रखे जायेंगें, तथा बन्दी की अवधि का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।

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