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उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र प्रभात यादव ने दी जानकारी

उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र प्रभात यादव ने दी जानकारी

उरई (जालौन) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत चयनित ‘हस्तनिर्मित कागज उत्पाद के अलावा ‘खाद्य प्रसंस्करण (मटर) को अतिरिक्त उत्पाद के रूप में सम्मिलित किया गया है। अतः जनपद के हाथ कागज एवं खाद्य प्रसंस्करण (मटर) से सम्बन्धित उद्योग, सेवा व व्यवसाय के अन्तर्गत नयी इकाई स्थापित करने के इच्छुक एवं पूर्व स्थापित इकाईयों के स्वामियों को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० सरकार द्वारा हाथ कागज उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण (मटर) के समग्र विकास हेतु वर्ष 2023-24 के लिये एक जनपद एक उत्पाद सहायता योजना लागू की गयी है. इस योजना के सामान्य जाति (पुरूष) के व्यक्ति को 10 प्रतिशत व अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / विकलांग को प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान बैंक में जमा करना होती है। योजनान्तर्गत रू० 25.00 लाख तक कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख, रू0 25.00 लाख से रु0 50.00 लाख तक कुल परियोजना लागत का रू0 6.25 लाख अथवा 20 प्रतिशत तक जो भी अधिक हो, रु0 50.00 लाख से अधिक एवं 150.00 लाख तक कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु रू0 10.00 अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, रू0 150.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत की इकाई हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 20.00 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।अतः जनपद के 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों जो स्वरोजगार हेतु हाथ कागज एवं खाद्य प्रसंस्करण (मटर) से सम्बंधित उद्योग, सेवा / व्यवसाय क्षेत्र में स्वरोजगार की इकाई स्थापित करने के इच्छुक तथा पूर्व स्थापित इकाईयों के विकास हेतु वह एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत वेवसाईट diupmsme.upsdc.gov.in पर योजना का चयन करते हुये स्वयं को पंजीकृत कर आनलाइन आवेदन कर सकते है। विस्तृत विवरण हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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